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शार्ट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना समझे

बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या पूर्णतः विकलांग होन पर दावा राशि का का भुगतान आंशिक विकलाग होने पर → आयु 18 वर्ष से 70
बीमा अवधि के दौरान व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या पूर्णतः विकलांग होन पर दावा राशि का का भुगतान आंशिक विकलाग होने पर  → आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष किसी भी बैक में बचत खाता  ( मृत्यु होने पर ) क्लेम फार्म,  मृत्यु प्रमाणपत्र, एफ.आइ.आर., पंचनामा  पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बीमित व्यक्ति का पहचान  खारिज चेक, डिस्चार्ज रिसीप्ट  विकलागता प्रमाण पत्र, एफआईआर, पचनामा, बीमित  व्यक्ति का पहचान पत्र, नामनी के बैक खाते का  खारिज चेक, डिस्चार्ज रिसीप्ट, पास बुक की प्रति  प्रीमियम प्रति वर्ष रूपये 12 / दावा करने संबंधी दस्तावेज पत्र, नामनी का पहचानपत्र, नामिनी के बैंक खाते का (विकलाग होने पर) सिविल सर्जन द्वारा जारी


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