31 January 2024

Haryana News: खट्टर सरकार का बड़ा प्लान! इन लोगों को देंगे हर महीने 3000 रुपए

Haryana News: खट्टर सरकार का बड़ा प्लान! इन लोगों को देंगे हर महीने 3000 रुपए

 अगर आपके घर में कोई अविवाहित है यानी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो सरकार ने आपके लिए एक योजना शुरू की है.

अगर आपके घर में कोई अविवाहित है यानी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो सरकार ने आपके लिए एक योजना शुरू की है.

   सरकार ऐसे लोगों को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन देने जा रही है. इस योजना की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, इतना ही नहीं जिस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई है उसे भी विधुर पेंशन मिलेगी.

विधुर और अविवाहित लोगों को प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी. संबंधित विभाग ने 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों को चिह्नित किया है. पहले चरण में नवंबर तक 507 विधुर लाभार्थियों की पहचान की गई।

सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहले चरण में चयनित विधुर और अविवाहित लोगों को दिसंबर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. उन्हें जल्द ही भुगतान कर दिया जायेगा.

   जबकि दूसरे चरण में अब तक चिह्नित कुल 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों को जनवरी की पेंशन फरवरी में मिलेगी. विधुर और अविवाहित लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाएगा।

पीएम-जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लाभार्थियों को पहला भुगतान किया. साथ ही मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी से विधुर और अविवाहित लोगों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है.

12270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों का चयन किया गया
सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने कुल 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों का चयन किया है.

   पहले चरण में नवंबर तक कुल 507 विधवा लाभार्थियों का चयन किया गया। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पहले चरण में चयनित विधुर और अविवाहित लोगों को दिसंबर की पेंशन देने का काम अंतिम चरण में है. इन सभी को जल्द ही पेंशन मिलेगी.

लाभ पाने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं
दूसरे चरण में अब तक चयनित कुल 12 हजार 270 विधुर और 2586 अविवाहित लोगों को जनवरी की पेंशन फरवरी में दी जायेगी. विधुर श्रेणी में, केवल 40 वर्ष से अधिक आयु और 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति पात्र होंगे।

   इसी प्रकार, अविवाहित श्रेणी में 45 वर्ष से अधिक आयु और 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग ही पात्र होंगे। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। विधुर और अविवाहित लोगों को 60 वर्ष की आयु होने पर वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।
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