ईपीएफ से पैसे कैसे निकालें: नौकरी के दौरान भी फंड से पैसे निकालने के तरीके
नई दिल्ली: जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें तत्काल पैसों की आवश्यकता होती है। लोन लेने के बजाय, यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में निवेश करते हैं, तो आप नौकरी के दौरान भी अपने फंड से पैसे निकाल सकते हैं।
यहां कुछ स्थितियां हैं जिनमें आप ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं:
1. प्लॉट/मकान खरीदने या बनाने के लिए:
- 5 साल से अधिक का ईपीएफ योगदान
- 3 साल का लगातार योगदान
- 20,000 रुपये से अधिक पीएफ बैलेंस
- 1 महीने का 36 गुना तक या 90% तक की राशि
2. मेडिकल खर्च के लिए:
- गंभीर बीमारी, विकलांगता, या कंपनी बंद होने की स्थिति में
- 1 महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण
3. शादी या पढ़ाई के लिए:
- 7 साल से अधिक का ईपीएफ योगदान
- 50% तक की राशि
4. होम लोन चुकाने के लिए:
- 90% तक की राशि
5. बेरोजगारी के लिए:
- 1 महीने बाद 75% तक की राशि
- 2 महीने बाद शेष राशि
निकासी के लिए प्रक्रिया:
- ऑनलाइन:
- UAN पोर्टल पर लॉगिन करें
- 'Online Services' में 'Claim (Form 31, 19 & 10C)' पर क्लिक करें
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- 'Submit' पर क्लिक करें
- ऑफलाइन:
- नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाएं
- संबंधित फॉर्म (Form 31, 19 & 10C) भरें और दस्तावेजों के साथ जमा करें
ध्यान दें:
- निकासी के लिए कुछ शर्तें और नियम लागू होते हैं।
- निकासी के समय TDS कट सकता है।
- अधिक जानकारी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट देखें या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें।
यह लेख आपको ईपीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया और विभिन्न स्थितियों में निकासी की जानकारी प्रदान करता है।